Breaking News

जीएसटी के ब्याज एवं अर्थदंड माफी हेतु 31 मार्च तक बकाया भुगतान करें – एम देवराज, प्रमुख सचिव, राज्य कर

वेब वार्ता (न्यूज एजेंसी)/ अजय कुमार
लखनऊ। राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा भारत सरकार की जीएसटी की ब्याज एवं अर्थदंड माफ करने संबंधी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का लाभ सभी व्यापारियों एवं सेवा प्रदाताओं तथा लघु छोटे मध्य एवं बड़े उद्योग उद्यमी उठाते हुए 31 मार्च तक बकाया कर का भुगतान करें। यह योजना व्यापारियों को राहत देने के लिए ही संचालित की गयी है। यह जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव राज्य कर एम देवराज ने कहा।
एम देवराज ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत व्यापारियों एवं सेवा प्रदाताओं को ब्याज में छूट देने संबंधी प्रावधान के तहत वर्ष 2017-2018, 2018-19 एवं 2019-2020 की माल एवं सेवा का जमा करने पर ब्याज एवं अर्थदंड माफ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह योजना 31 मार्च 2025 तक लागू है। उन्होंने सभी करदाताओं से भारत सरकार की इस योजना का लाभ तत्काल लेने का आग्रह किया। करदाता इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए राज्य कर विभाग के स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। लगभग 1.84 लाख करदाताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा एवं सरकारी राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य भी प्राप्त होगा। संबंधित करदाताओं को विभाग द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी सूचित किया जा रहा है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि राज्य कर विभाग प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार व्यापारियों के हितों के लिए कटिबद्ध है। उनको किसी भी प्रकार से क्षति नहीं होने देगी। इसके लिए राज्य कर विभाग पूरे तत्परता से कार्य कर रहा है। सभी करदाताओं के हितों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने सभी करदाताओं से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया।

Check Also

बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं, भारत के भविष्य का विजन: सीएम योगी

वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Live Updates COVID-19 CASES