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मंदिरों के पास मांस-शराब बिक्री पर प्रतिबंध, योगी का नवरात्रि पर आदेश

वेब वार्ता (न्यूज एजेंसी)। अजय कुमार
लखनऊ। चैत्र नवरात्रि पर योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है। यूपी में धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मंदिरों के आसपास मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है। नवरात्रि के दौरान 24 घंटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। रामनवमी पर रामचरितमानस का पाठ करने का निर्देश भी दिया गया है।
बताते चलें कि 30 मार्च से शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस परिधि के बाहर भी लाइसेंस के शर्तों के अधीन ही दुकानें संचालित होंगी। खुले में कोई नहीं बेचेगा। रामनवमी के दिन सभी दुकानें बंद रहेंगी। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खानों को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं।
पुराने आदेशों की पुनर्बहाली:
2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।
राम नवमी पर विशेष निगरानी:
6 अप्रैल 2025 को राम नवमी के दिन विशेष प्रतिबंध लागू होगा, इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्रावधानों के तहत, योगी सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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