वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 1 अगस्त। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, लखनऊ ने 31.07.2002 को दर्ज़ एक मामले में ओ0 पी0 लखिना, तत्कालीन शाखा प्रबंधक, UTI, वाराणसी को सात वर्ष की साधारण कारावास के साथ 3 लाख रु. का जुर्माना एवं दिग्विजय सिंह, तत्कालीन सहायक प्रबंधक, यूटीआई, वाराणसी को सात वर्ष की साधारण कारावास के साथ 3.75 लाख रु. के जुर्माने की सजा सुनाई।
सीबीआई ने ओपी लखिना एवं दिग्विजय सिंह के विरुद्ध दिनांक 31.07.2002 को निजी व्यक्तियों के नाम पर जारी चेक के आधार पर 3.76 करोड़ रु.(लगभग) के फर्जी नकदीकरण मामला दर्ज किया था। जाँच के पश्चात तीन आरोपियों के विरूद्ध दिनांक 04.11.2004 को आरोप पत्र दायर किया गया था। विचारण अदालत ने उक्त दोनों आरोपियों को कसूरवार पा दोषी ठहराया और एक आरोपी को बरी कर दिया।
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