– किसी भी सहायता के लिए आप चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल भी कर सकते हैं।
वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार
नई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद सोमवार, 31 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने जा रही है। मौजूदा मतदाता सूची की तुलना में इस प्रारूप सूची में करीब 47.75 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम नहीं होंगे। हालांकि, ड्राफ्ट सूची से नाम बाहर होने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता का नाम स्थायी रूप से काट दिया गया है। प्रभावित लोगों को अपना नाम दोबारा सूची में शामिल कराने का पूरा अवसर मिलेगा।
घर-घर जाकर किए गए सत्यापन अभियान के दौरान दिल्ली के करीब 1.45 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 97.5 लाख के ही फॉर्म डिजिटल हो सके। करीब 47.7 लाख मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं होने पर निर्वाचन आयोग ने इन्हें ASDDOF श्रेणी में रखा है। इसमें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट, अन्य और विदेशी मतदाताओं की श्रेणियां शामिल हैं।
जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वे 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए फॉर्म 6 भरना होगा। पता बदलने की स्थिति में नए पते के साथ भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन ऑनलाइन राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल या Voter Helpline App के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा संबंधित बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO या निर्वाचन कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकेगा।
आवेदन के साथ रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और निर्धारित दस्तावेजों की प्रतियां देनी होंगी। जन्म और उम्र के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या 10वीं-12वीं की मार्कशीट जैसे दस्तावेज लगाए जा सकते हैं। वहीं पते के प्रमाण के लिए बिजली, पानी या गैस का बिल, बैंक या डाकघर की पासबुक, किराये का समझौता अथवा रजिस्ट्री के कागजात दिए जा सकते हैं। आवेदन के बाद BLO दस्तावेजों की जांच और सत्यापन करेंगे। सब कुछ सही पाए जाने पर नाम 4 नवंबर 2026 को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा।