वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार
लखनऊ। जनपद लखनऊ में संपत्तियों की नई मूल्यांकन दर सूची लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) एवं जिला निबंधक राकेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 तथा उसके संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत 04 जून 2026 को संशोधित मूल्यांकन दर सूची लागू की जाएगी। यह नई दरें वर्तमान में 01 अगस्त 2025 से लागू मूल्यांकन सूची में संशोधन के रूप में प्रभावी होंगी।
जिला प्रशासन की ओर से बताया गया है कि प्रस्तावित संशोधित दरों की प्रतियां सहायक महानिरीक्षक निबंधन प्रथम एवं द्वितीय के कार्यालयों सहित जनपद के सभी उपनिबंधक कार्यालयों में उपलब्ध करा दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इच्छुक नागरिक और संबंधित पक्ष जनपद लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रस्तावित दर सूची का अवलोकन कर सकते हैं।
प्रशासन ने आमजन, व्यापारिक संगठनों, बिल्डर्स, अधिवक्ताओं तथा अन्य संबंधित पक्षों से प्रस्तावित दरों पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इसके लिए 29 मई 2026 से 02 जून 2026 तक प्रत्येक कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संबंधित कार्यालयों में भौतिक रूप से आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इसके अलावा ई-मेल के माध्यम से भी सुझाव भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण 03 जून 2026 को प्रातः 11 बजे एनआईसी सभागार में व्यक्तिगत सुनवाई के माध्यम से किया जाएगा। सुनवाई के बाद अंतिम संशोधित मूल्यांकन दर सूची को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से समय सीमा के भीतर अपने सुझाव एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अपील की है, ताकि पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित की जा सके।