वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार
आगरा। उत्तर प्रदेश में पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आयु प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। अब लाभार्थियों को आयु की पुष्टि के लिए परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या शैक्षिक प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्ज हो, अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्या ने बताया कि शासन के नए निर्देशों के अनुसार केवल इन्हीं दस्तावेजों को मान्यता दी जाएगी। अधिकारी ने चेतावनी दी है कि प्रतीक्षा सूची में शामिल जिन आवेदकों ने केवल आधार कार्ड अपलोड किया है, वे तत्काल पोर्टल पर नए मान्य दस्तावेज अपलोड करें। ऐसा न करने पर उनके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे और उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। यही नियम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक की आयु की पुष्टि के लिए भी लागू होगा। विभाग ने सभी जनसेवा केंद्र संचालकों और आवेदकों को इन नए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। शासन का कहना है कि आधार कार्ड केवल पहचान पत्र है, जन्मतिथि का पुख्ता प्रमाण नहीं। इस बदलाव से फर्जी लाभार्थियों की पहचान होगी और सही पात्रों तक पेंशन पहुंचेगी। लाखों लाभार्थी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए जल्द से जल्द दस्तावेज अपडेट करना जरूरी है।