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ACP मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक, FIR रद्द नहीं

वेब वार्ता (न्यूज एजेंसी)/ अजय कुमार
कानपुर/ प्रयागराज। गुरुवार को एसीपी मोहसिन खान द्वारा हाईकोर्ट में थ्प्त् करने रद्द की याचिका को सुनते हुए जज ने एसीपी की गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया। हालांकि, थ्प्त् रद्द करने से मना कर दिया।
ज्ञात हो कि आईआईटी कानपुर की छात्रा से रेप के आरोपी एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी न होने पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। बजरंग दल ने यह आरोप भी लगाए कि विभाग का होने के कारण उन्हें अभयदान दिया जा रहा है और पुलिस जानबूझकर कोई एक्शन नहीं ले रही है। पीड़ित छात्रा के वकील ने भी आशंका जताई थी कि पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर रही है ऐसे में वह हाईकोर्ट से राहत ले सकता है। और हुआ भी वही। कानपुर पुलिस जांच की बात करती रही और उधर मोहसिन खान हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर स्टे ले आए।
उल्लेखनीय है कि एसीपी मोहसिन खान ने आरोप लगाने वाली छात्रा के पहले से ही शादीशुदा होने का दावा करते हुए हाईकोर्ट में खुद के ऊपर दर्ज हुई एफआईआर रद्द करने की याचिका लगाई थी। जिस पर 19 तारीख को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने एसीपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इसके चलते आरोपी को बड़ी राहत मिल गई है। मोहसिन खान के वकील ने हाईकोर्ट में दावा किया कि छात्रा की पहले से ही पश्चिम बंगाल निवासी एक शख्स से शादी हो चुकी है। उसने शादी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। छात्रा ने एसीपी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई है, इसलिए उसकी रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाए।

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