-विस्तृत सूचना CIOINS dh osclkbV www.cioins.co.in पर उपलब्ध
वेब वार्ता (न्यूज एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा
लखनऊ। बीमालोकपाल, लखनऊ अतुल सहाय ने बताया कि किसी व्यक्ति की यदि बीमा सम्बन्धी शिकायतों जिनका निपटारा बीमा कंपनियों के द्वारा न किया गया हो या वह अपनी शिकायत के निपटारे से संतुष्ट न हो तो उनके द्वारा बीमा कंपनियों के विरूद्ध बीमालोकपाल नियमावली, 2017 के नियम 14 के अंतर्गत अपनी शिकायत बीमालोकपाल कार्यालय में निशुल्क दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतों का निपटारा अधिकतम 90 दिनों के भीतर हो जाता है। विस्तृत सूचना CIOINS dh osclkbV www.cioins.co.in पर उपलब्ध है।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बीमालोकपाल अतुल सहाय ने बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय तथा भारत के राजपत्र भाग 11खंड-3 उपखंड (प) स. 439 दि0 11 नवम्बर, 1998 के द्वारा बीमालोकपाल की स्थापना सामान्य जनता को बीमा संबंधी शिकायतों का निःशुल्क निस्तारण करने हेतु की गयी है। बीमा लोकपाल कार्यालय प्रत्येक वर्ष 11 नवम्बर को ‘बीमा लोकपाल दिवस‘ मनाता है तथा इस दिन समस्त बीमाधारको को बीमा संबधी शिकायतों को निःशुल्क निपटारा करने के लिए एक प्रभावी व संवैधानिक मंच का उपयोग करने के लिए जागरूकता अभियान चलाता है।
बीमा लोकपाल क्या है ?
सबसे पहले आपको जानना होगा कि बीमा लोकपाल क्या है?। दरअसल सरकार ने पॉलिसी होल्डर्स की शिकायतों को निष्पक्ष तरीके से निपटाने के लिए बीमा लोकपाल स्कीम की शुरुआत की थी। देश में कोई भी पॉलिसीधारक अगर किसी भी बीमा सेवा से नाखुश है और उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो वो बीमा लोकपाल में शिकायत कर सकता है।