वेब वार्ता (न्यूज एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा
लखनऊ। 150 करोड़ के बहुचर्चित क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में आरोपी समीर केसरी को सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी है। कुछ महीने पहले समीर को एसटीएफ ने इंद्रानगर एचसीएल के पास से गिरफ्तार किया था।
ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 150 करोड़ रुपये के बहुचर्चित क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के मुख्य आरोपी समीर केसरी को सी.बी.आई-3 कोर्ट, लखनऊ ने जमानत दे दी है। समीर केसरी के पक्ष में अधिवक्ता मो. परवेज राजा, एस.के. गिरि और सत्येन्द्र सिंह ने ठोस साक्ष्यों के अभाव का तर्क प्रस्तुत किया। अदालत ने उनके तर्कों से संतुष्ट होकर समीर केसरी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। वहीं प्रतिवादी कोई सुबूत और गवाह प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद अदालत ने समीर को जमानत दे दी।
