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ई रिक्शा : एक फरवरी से 2 हजार प्रतिदिन जुर्माना, 7 के बाद वाहन सीज होंगे

– सत्यापन फॉर्म नजदीक के थानों पर जमा कराये

वेब वार्ता (न्यूज एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा 

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में ई-रिक्शा के संचालन को विनियमित करने के लिए पुलिस उपायुक्त, यातायात द्वारा मोटर वाहन एक्ट एवं पुलिस एक्ट की विभिन्न धाराओं में 01.01.2024 से कतिपय व्यवस्थायें लागू की गई थीं, जिनमें मुख्य रूप से समस्त ई-रिक्शा चालकों को 01.01.2024 से 15.01.2024 तक 60,000 फॉर्म छपवाकर बँटवाये गए एवं 30.01.2024 तक समस्त ई-रिक्शा चालकों को सत्यापन फॉर्म भरकर जमा किया जाना था। जिसमें आजतक मात्र 39,400 फॉर्म वितरित किए गए हैं और थानों में मात्र 7, 185 फॉर्म ई-रिक्शा चालकों द्वारा जमा किया गया है। इस प्रकार लगभग 30,000 से अधिक फॉर्म जमा किया जाना शेष हैं। यह ज्ञात हुआ है कि ज्यादातर चालक अपना ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य कागजों को दुरुस्त कराने में लगे हैं, परन्तु यह उचित स्थिति नहीं है।
जेसीपी द्वारा कहा गया है कि 01 फरवरी से एक विशेष अभियान सभी थाना अध्यक्ष, चौकी प्रभारी, यातायात उपनिरीक्षक, निरीक्षक चालायेंगे एवं समस्त ई-रिक्शा चालकों को रोककर उनके द्वारा फॉर्म जमा किया गया है या नहीं, चैक करेंगे। यदि उनके द्वारा फॉर्म जमा नहीं किया गया हो तो उनका पुलिस उपायुक्त, यातायात के द्वारा निर्गत आदेश के उल्लंघन के लिए 2,000 रुपये अधिकतम का प्रतिदिन चालान धारा 179 मोटर वाहन एक्ट में करेंगे जब तक कि उनके द्वारा फॉर्म जमा नहीं कर दिया जाता है। दिनांक 07.02.2024 को संयुक्त पुलिस आयुक्त, (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ द्वारा इस प्रकरण की प्रगति पुनः देखी जाएगी उसके पश्चात भी जमा न होने पर धारा 144 का उल्लंघन / पुलिस एक्ट के उल्लंघन आदि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत / वाहन सीज करने की कार्यवाही की जायेगी।
सत्यापन फॉर्म तत्काल नजदीक के थानों पर जमा करायें। फॉर्म कार्यालय संयुक्त पुलिस आयुक्त, (कानून एवं व्यवस्था) अथवा डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

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