– रेलवे ने यात्रियों को किया सतर्क
वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार
लखनऊ। ट्रेन में सफर के दौरान मोबाइल स्पीकर पर गाने, वीडियो या रील तेज आवाज में चलाना यात्रियों को भारी पड़ सकता है। सहयात्रियों को परेशान करने और ट्रेन में उपद्रव करने पर रेलवे की ओर से कार्रवाई की जा सकती है। दक्षिण रेलवे के निर्देशों के मुताबिक, यात्रियों को जागरूक करने के लिए 20 अक्टूबर तक प्रचार-प्रसार के उपाय करने को कहा गया है।
रेलवे के निर्देशों में यात्रियों से सफर के दौरान शोर नहीं करने और दूसरों की सुविधा का ध्यान रखने की अपील की गई है। मोबाइल पर संगीत सुनने या वीडियो देखने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, ताकि दूसरे यात्रियों को परेशानी न हो।
जारी जानकारी में रेलवे अधिनियम की धारा 145(2)(a) के तहत कार्रवाई का उल्लेख करते हुए जुर्माने और ट्रेन से उतारे जाने की बात कही गई है। इसमें चेतावनी के बाद भी उपद्रव जारी रखने पर छह महीने तक की साधारण कैद या पांच हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों का दावा किया गया है।
हालांकि, यात्रियों पर लागू दंड और कानूनी प्रावधानों की सटीकता की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे रेल यात्रा के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करें और सहयात्रियों की सुविधा का ध्यान रखें।