– खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के आरोपों में सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड पर कार्रवाई तेज
वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार
लखनऊ। प्रियागोल्ड बिस्कुट बनाने वाली कंपनी सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कंपनी के खिलाफ कथित उल्लंघनों को लेकर अभियोजन की मंजूरी दी है। इससे कंपनी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हालांकि, मामले में आगे की कार्रवाई और अदालत का निर्णय महत्वपूर्ण होगा।
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कंपनी की निर्माण इकाई में खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर गंभीर खामियां सामने आई थीं। आरोपों में बिस्कुट निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता और कथित तौर पर पशु आहार में प्रयुक्त चोकर के इस्तेमाल का मुद्दा भी शामिल है। इसके अलावा फैक्ट्री में साफ-सफाई और कीट नियंत्रण की व्यवस्था पर भी सवाल उठे थे। बताया गया है कि इन अनियमितताओं के मद्देनजर एफएसएसएआई ने पहले कंपनी का लाइसेंस निलंबित किया था। अब अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद मामले में आगे कानूनी कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। हालांकि, आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों में नियामक संस्थाओं की जिम्मेदारी केवल कार्रवाई की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना भी जरूरी है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे मामलों में जांच के निष्कर्ष, कानूनी प्रक्रिया और कार्रवाई की पारदर्शिता अहम मानी जाती है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि संबंधित एजेंसी मामले में आगे क्या कदम उठाती है और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के आरोपों पर कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है।