वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 3 मार्च। ग्राहकों को चेक के धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान से बचाने के लिए दिनांक 05.04.23 से पंजाब नैशनल बैंक ने रु. 5 लाख और इससे अधिक के चेक के भुगतान हेतु पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) अनिवार्य कर दिया है।
PPS भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित की गई एक प्रणाली है, जिसमें ग्राहकों को निश्चित राशि के चेक जारी करते समय आवश्यक विवरण (खाता संख्या, चेक नंबर, चेक अल्फा कोड, जारी करने की तिथि, राशि और लाभार्थी का नाम) की पुन: पुष्टि करने की आवश्यकता होती है। यह ऐसे चेकों की प्रोसेसिंग करते समय किसी भी संभावित जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर बनाता है।
ग्राहक यह विवरण चेक प्रस्तुतीकरण/समाशोधन तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व प्रस्तुत किया जाना है।
RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, PNB ने 01 जनवरी, 2021 से CTS समाशोधन में प्रस्तुत रु. 50,000 और इससे अधिक के चेक के लिए PPS का शुभारम्भ किया था। पर अब आरबीआई की संस्तुति पर इसे रु.5 लाख कर दिया हैं। पहले PPS में चेक विवरण जमा करने की अनिवार्यता रु.10 लाख और इससे अधिक के चेक के लिए निर्धारित की गई थी।
