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पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर प्रेमप्रकाश सिंह को कोर्ट ने किया दोषमुक्त

वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा
देहरादून 25 मई। रुद्रपुर- तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने यूपी के पूर्व मंत्री और देवरिया से पूर्व विधायक प्रेमप्रकाश को दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने फौजदारी वाद संख्या 2934/2016 सरकार बनाम प्रेमप्रकाश आदि में अपीलार्थी/अभियुक्त प्रेमप्रकाश सिंह पर लगाये गए आरोप अंतर्गत धारा- 120बी, 420, 471, 504, 342, 467, 468, 506 भारतीय दंड संहिता से दोषमुक्त कर दिया।
बताते चले कि न्यायालय की ओर से दिये गए आदेश में लिखा गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त प्रेमप्रकाश सिंह दौरान अपील जमानत रहा है। अपीलार्थी/अभियुक्त का व्यक्तिगत बन्ध पत्र निरस्त करते हुए उसके प्रतिभूगण को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। आदेश में यह भी लिखा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा अंतर्गत धारा 43ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल प्रतिभू एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र विहित सीमा अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे। प्रेमप्रकाश को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जाने पर समर्थकों में खुशी की लहर है।

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